सात किसानों के खिलाफ कार्रवाई, 28 हजार जुर्माना
बलिया फसल अपशिष्ट यानी पराली जलाने पर कई दिनों से भी रहे जा रही चेतावनी के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने सात किसानों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी किसानों पर कुल 2
बलिया: फसल अपशिष्ट यानी पराली जलाने पर सात किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में आरोपी किसानों पर जुर्माना लगाया गया है।
कई दिनों से दी जा रही चेतावनी के बावजूद कुछ किसानों ने पराली जलाई। इसकी शिकायत मिलते ही सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी।
सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पराली जलाने के मामले में सात किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। इन सभी किसानों पर कुल 28 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। एसडीएम ने कहा कि यह कार्रवाई फसल अपशिष्ट नहीं जलाने के कड़े निर्देश की अवहेलना करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मचना तय है।
एसडीएम ने सरयाँ गांव के दो किसानों पर छह-छह हजार तथा इसी गांव के एक किसान पर चार हजार जुर्माना लगाया है। चार किसानों पर 25-25 सौ का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी किसानों से जुर्माना वसूलने के लिए जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल अपशिष्ट जलाने के बजाय वैकल्पिक उपयोग जैसे बायो एनर्जी, कम्पोष्ट खाद आदि का प्रयोग करें।
जुर्माना का प्रावधान
फसल अपशिष्टों को जलाने पर दो एकड़ तक के किसान को 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक के किसान को 5 000 और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान पर 15000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि अपशिष्ट जलाने वाले दोषी व्यक्ति के विरूद्व पर्यावणीय क्षतिपूर्ति व अर्थदण्ड वसूले जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश हैं कि लेखपाल आवश्यक साक्ष्यों सहित नायब तहसीलदार/तहसीलदार को तीन दिन में सूचित करेंगे। नायब तहसीलदार/तहसीलदार तीन दिन के अन्दर कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद सुनवाई होगी और दोषी पर पर्यावरणीय अर्थदण्ड की कार्रवाई होगी।