एनएचआई का खेल, वाहन संचालकों की ढीली हो रही जेब

टोल संचालन के लिए बदल दिया हाईवे का नाम सिर्फ हुआ मौखिक आदेश 60 किलोमीटर में दो टोल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Sep 2020 10:58 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 05:09 AM (IST)
एनएचआई  का खेल, वाहन संचालकों की ढीली हो रही जेब
एनएचआई का खेल, वाहन संचालकों की ढीली हो रही जेब

संसू, बहराइच : एनएचआई की मनमानी कहें या फिर अधिक राजस्व वसूलने का फंडा। जिले के एनएच-28 सी दुलारपुरवा के पास नवनिर्मित टोल प्लाजा जहां नगरपालिका परिक्षेत्र में है, वहीं इसी हाईवे पर 25 किलोमीटर दूरी पर गुलालपुरवा टोल पहले से ही संचालित है। 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल संचालन के लिए एनएचआई का मौखिक आदेश वाहन संचालकों की जेब ढीली कर रहा है।

बहराइच से लखीमपुर व बलरामपुर तक हाईवे का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से हाईवे को एनएच-28 सी नाम दिया गया। पांच साल पहले रिसिया थाना क्षेत्र के गुलालपुरवा के पास टोल प्लाजा का संचालन शुरू हुआ था। अब नगर पालिका परिषद क्षेत्र के दुलारपुरवा के पास का एक और टोल का संचालन शुरू किया गया है। दोनों टोल के बीच की दूरी महज 25 किलोमीटर होगी। यह एनइएचआइ के गजेटियर के नियम तीन उप नियम दो की अवहेलना है। बावजूद इसके, रिसिया मोड़ से लखीमपुर को जाने वाले हाईवे को मौखिक रूप से एनएच 28 सी के बजाय एनएच-730 कर दिया है, ताकि वाहन संचालकों को गुमराह किया जा सके और नियम 3 का पालन भी हो सके, जबकि दोनों टोल से गुजरने वाले वाहनों को प्लाजा की ओर से जारी पर्ची में एनएच 28 सी ही अभी भी दर्ज है। एनएचआइ के इस रवैए से जहां परिवहन मंत्रालय के नियम ताक पर रखे गए, वहीं टोल के नाम पर वहां संचालकों से लूट हो रही है।

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नपाप ने लिया संज्ञान, जारी करेगा नोटिस

-शहरी क्षेत्र के दो किलोमीटर के अंदर दुलारपुरवा टोल प्लाजा संचालन नियम विरुद्ध होने पर नगर पालिका ने संज्ञान लिया है। परिवहन मंत्रालय के नियमों का हवाला देकर टोल प्लाजा को गैरकानूनी तरीके से अधिकार क्षेत्र में संचालन करने पर नोटिस जारी कर आपत्ति जताएगा। अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि नोटिस तैयार की जा रही है।

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