लीड:::::श्रावस्ती))किशोरी के अपहरण की आरोपित महिला को पांच वर्ष की कैद
संसू भिनगा(श्रावस्ती) भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर महरी गांव निवासी किशोरी के साथ 33 वर्ष
संसू, भिनगा(श्रावस्ती) : भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर महरी गांव निवासी किशोरी के साथ 33 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म व अपहरण के मामले में एक आरोपित महिला को पांच वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले के चार आरोपितों की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर महरी गांव निवासी एक 12 वर्षीय किशोरी को दो महिला समेत 5 लोग बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में पांच लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले के विचारण के बाद अपहरण व भगाने की आरोपित महिला रामावती को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पोस्को) परमेश्वर प्रसाद ने 12 मार्च को दोषसिद्ध ठहराया था। 12 मई को सजा के बिदु पर सुनवाई के बाद आरोपित महिला रामावती को पांच वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के साथ में जगदीश, पुसू व लहरी ने दुष्कर्म किया था। विवेचना के बाद विवेचक ने जगदीश, पूसू, लहरी, रामावती व फूलमता के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था।
किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित पुसू, लहरी व जगदीश की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपित महिला फूलमता की भी मौत हो चुकी है। मामले की एक मात्र आरोपी रामावती की जिदा थी। उसे अपहरण के आरोप में सजा सुनाई गई है। जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिली है।