मतदाताओं को आज से ईवीएम से मतदान प्रशिक्षण

बागपत जेएनएन। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 09:59 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 09:59 PM (IST)
मतदाताओं को आज से ईवीएम से मतदान प्रशिक्षण
मतदाताओं को आज से ईवीएम से मतदान प्रशिक्षण

बागपत, जेएनएन। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में अब मतदाता को ईवीएम से मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर पांच जनवरी तक तहसील में चलेगा।

प्रशासन मतदान प्रतिशत को इस बार चुनाव में बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति के बाद मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी जागरूकता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब प्रशासन हर तहसील पर मतदाताओं को ईवीएम मशीन से मतदान करने की जानकारी देने जा रहा है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में नए मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इसके लिए सरकारी मशीनरी की ड्यूटी भी प्रशिक्षण देने के लिए लगाई है। गुरुवार सुबह से तहसील परिसर में ईवीएम चलाने का प्रशिक्षण लोनिवि से अवर अभियंता सलोनी कुमार देंगे। इसके लिए बुधवार को तहसील परिसर में मशीन को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सेट कराया है। एसडीएम ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर गुरुवार से पांच जनवरी तक चलेगा। कोई भी मतदाता तहसील पर आकर मतदान करने संबंधित कोई भी जानकारी प्रशिक्षक से ले सकेगा।

वाहन चलाते समय न करें मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हो जाएगा हादसा

जागरण संवाददाता, बागपत : संभागीय परिवहन विभाग के तत्वावधान में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को एक एआरटीओ कार्यालय में गोष्ठी हुई। संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को मोबाइल सीट बेल्ट एवं ड्रंकन ड्राइविग (शराब पीकर गाड़ी चलाना)

विषय पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलाजी तथा अच्छी सड़कों होते हुए भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या नियमित बढ़ रही है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों व मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य कारण नियमित हेलमेट का उपयोग न करना, सीट बेल्ट न लगाना एवं वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना है। पकड़े जाने पर चालान के रूप में मोटी रकम जुर्माने के रूप में वसूली जाती है। ड्रंकन ड्राइविग करने पर चालान नहीं किया जाता है, वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने शीत ऋतु में कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जरूरी जानकारी दी।

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