दिल्ली के अपराधी को दो साल पांच माह का कारागार

गैंगस्टर एक्ट में वाहन चोर गिरोह के दिल्ली के सदस्य को अदालत ने दो साल पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 08:17 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 08:17 PM (IST)
दिल्ली के अपराधी को दो साल पांच माह का कारागार
दिल्ली के अपराधी को दो साल पांच माह का कारागार

बागपत, जेएनएन। गैंगस्टर एक्ट में वाहन चोर गिरोह के दिल्ली के सदस्य को अदालत ने दो साल पांच माह की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट राहुल नेहरा के मुताबिक खेकड़ा थाना के तत्कालीन प्रभारी संजीव कुमार ने वर्ष 2019 में मोहित पुत्र ज्ञानेंद्र निवासी ग्राम मुबारिकपुर (बागपत) व सुशील पुत्र रामअवतार निवासी मोहल्ला धन्नवाला नियर शिव मंदिर थाना बवाना दिल्ली के खिलाफ 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरोह का सरगना मोहित है, जो अपने साथी सुशील के साथ मिलकर वाहन चोरी करता है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। उनकी पत्रावली पृथक हो गई थी। आरोपित सुशील की पत्रावली पर अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) कृष्ण कुमार सिंह ने सुनवाई की। अदालत ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर सुशील को केस का दोषी मानते हुए दो साल पांच माह के कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सामूहिक दुष्कर्म में चारों

आरोपित जेल भेजे

संवाद सूत्र, दाहा : दोघट थाना क्षेत्र में बामनौली गांव के जंगल में बड़ौत थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में किशोरी की तहरीर पर एक हेल्थ केयर सेंटर संचालक समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

बामनौली चौकी इंचार्ज सहस्त्रपाल सिंह ने बताया कि एक आरोपित हेल्थ केयर सेंटर संचालक नौशाद को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि तीन आरोपित प्रदीप, संजीव व रवि को पुलिस ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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