रालोद कार्यकर्ताओं पर दो मुकदमे दर्ज
सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य महबूब अल्वी के भाई व बेटों की गिरफ्तारी को लेकर हुए बवाल मार्ग जाम व पुलिस अभिरक्षा से आरोपितों को छुड़ाने के प्रयास पुलिस पार्टी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं।
बागपत, जेएनएन। सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य महबूब अल्वी के भाई व बेटों की गिरफ्तारी को लेकर हुए बवाल, मार्ग जाम व पुलिस अभिरक्षा से आरोपितों को छुड़ाने के प्रयास, पुलिस पार्टी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें सात नामजद समेत 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में 40 अज्ञात रालोद कार्यकर्ता शामिल हैं।
भाजपा नेता सतीश वाल्मीकि ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने व जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए थाने में जिला पंचायत सदस्य महबूब अल्वी, उनके भाई मतलूब, बेटे आदिल और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मतलूब, आदिल और राजू को हिरासत में ले लिया था। रालोद कार्यकर्ताओं ने पुलिस अभिरक्षा से तीनों को छुड़ाने के प्रयास के बाद सड़क पर जाम लगाया था। इस मामले में देर रात थाने पर दो मुकदमे दर्ज किए गए।
एसएसआइ उधम सिंह तालान ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अशोक पुत्र चौहल सिंह, उपेंद्र पुत्र रणबीर, अमित धामा पुत्र विनोद, विनीत उर्फ टावर पुत्र सुरेंद्र, आदित्य धामा पुत्र सुरेंद्र निवासी बिनौली, प्रवीण वालिया निवासी गल्हैता, संजीव मान निवासी बड़ौत व तीन चार अज्ञात आरोपित बनाए गए हैं। इंस्पेक्टर ने रालोद के 40 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा मुकदमा दर्ज कराया है।
इंस्पेक्टर चंद्रकांत पांडेय का कहना है कि दोनों मुकदमों की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया कि पुलिस अभिरक्षा से आरोपितों को छुड़ाने व जाम लगाकर हंगामा करने वालों की पहचान वीडियो व फोटो से होगी।
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आरोपितों का किया
शांतिभंग में चालान
रालोद कार्यकर्ताओं का दबाव या अन्य कारण के चलते जानलेवा हमले समेत कई संगीन धाराओं में हिरासत में लिए गए जिला पंचायत सदस्य के भाई मतलूब, आदिल, राजू निवासी बरनावा का पुलिस धारा शांति भंग में चालान कर बड़ौत एसडीएम के कोर्ट में पेश किया। तीनों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया।