छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने पर तीसरा युवक भी दोषी करार

15 साल पूर्व स्कूल से घर जाते समय 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने तीसरे आरोपित को भी दोषी करार दिया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 12:15 AM (IST) Updated:Wed, 24 Nov 2021 12:15 AM (IST)
छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने पर तीसरा युवक भी दोषी करार
छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने पर तीसरा युवक भी दोषी करार

बागपत, जेएनएन। 15 साल पूर्व स्कूल से घर जाते समय 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तीसरे आरोपित युवक को भी दोषी करार दे दिया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। सजा के प्रश्न पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी। केस के दो आरोपित युवकों को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

एडीजीसी सुभाष तोमर व पीड़िता के अधिवक्ता नरेश त्यागी के मुताबिक बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं की छात्रा 30 अगस्त 2006 को दोपहर करीब एक बजे स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में से क्षेत्र के एक गांव का युवक दुष्यंत उर्फ मोनू तथा दूसरे गांव के दो युवक अलीहसन व बृजेश छात्रा को जबरन ज्वार के खेत में ले गए थे। तीनों आरोपित युवकों ने छात्रा को तमंचे व चाकू से आतंकित कर सामूहिक दुष्कर्म किया था तथा जान से मारने की धमकी दी थी। घटना का बालैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपित ब्रिजेश की पत्रावली पृथक हो गई थी। इस पर एडीजे त्वरित न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपित बृजेश को मंगलवार को सात गवाह व अन्य साक्ष्यों के आधार पर केस का दोषी करार दिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। सजा के प्रश्न पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं अदालत ने फरवरी 2008 को दूसरे पत्रावली पर सुनवाई करते हुए आरोपित दुष्यंत उर्फ मोनू व अलीहसन को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी।

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सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी का बेटा है बृजेश

अधिवक्ता नरेश त्यागी के मुताबिक युवक बृजेश के पिता सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है। इस केस में युवक ब्रिजेश जमानत पर जेल से छूटा गया था। बृजेश ने खुद को नाबालिग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था।

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