अदालत के पांच आदेश के बावजूद आरोपित को नहीं कराया समन तामील
सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में अदालत के आदेश का पुलिस पालन नहीं कर रही है।
बागपत, जेएनएन। सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में अदालत के आदेश का पुलिस पालन नहीं कर रही है। अदालत के पांच आदेश होने के बाद आरोपितों को समन तामील नहीं कराया गया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिए किए आगामी तारीख पर सम्मन तालीम नहीं कराया जाता है, तो संबंधित एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह सचिव व डीजीपी को पत्र लिखा जा सकता है।
कस्बा टीकरी चौकी पर 31 अक्टूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की रहस्यमय ढंग में गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने घटना को आत्महत्या माना था, जबकि सिपाही के स्वजन हत्या होने का दावा कर रहे है। केस के आरोपित एसआइ भगवत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा व प्राईवेट रसोइया पदमावती के अदालत ने सम्मन जारी करके तलब किया हुआ है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि पांच बार सम्मन जारी होने के बावजूद आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। पुलिस द्वारा सम्मन तामील नहीं कराया जा रहा है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत एसपी को भी इस संबंध में पत्र लिखकर अवगत करा चुकी है। सोमवार को अदालत ने केस की सुनवाई कर अगली तिथि एक नवंबर की नियत की है। अदालत ने आदेश दिए कि संबंधित एसएचओ को यह आखिरी चेतावनी है। यदि एक नवंबर तक आरोपितों को सम्मन तामील कराने में विफल रहते है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह सचिव व डीजीपी उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा जा सकता है। पीड़ितों को मिल चुकी है धमकी
पीड़ित पक्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर चुकी है कि उन पर केस में समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। उनको जान से मारने की भी धमकी दी।