सिपाही प्रवीण मौत प्रकरण में आरोपित हेड कांस्टेबल की एनबीडब्ल्यू जारी

सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में आरोपित रिटायर्ड दारोगा तथा हेड कांस्टेबल अदालत में पेश में हुए। इससे स्पष्ट है कि उनको अदालत की कार्रवाई की पूरी जानकारी है। इसको आदेश की अवहेलना मानते हुए अदालत ने हेड कांस्टेबल के एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी कर दिए है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 07:28 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 07:28 PM (IST)
सिपाही प्रवीण मौत प्रकरण में आरोपित हेड कांस्टेबल की एनबीडब्ल्यू जारी
सिपाही प्रवीण मौत प्रकरण में आरोपित हेड कांस्टेबल की एनबीडब्ल्यू जारी

बागपत, जेएनएन।।सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में आरोपित रिटायर्ड दारोगा तथा हेड कांस्टेबल अदालत में पेश में हुए। इससे स्पष्ट है कि उनको अदालत की कार्रवाई की पूरी जानकारी है। इसको आदेश की अवहेलना मानते हुए अदालत ने हेड कांस्टेबल के एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी कर दिए हैं।

कस्बा टीकरी चौकी पर 31 अक्टूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की मौत के मामले में आरोपित रिटायर्ड दारोगा भगवत सिंह के अलावा हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा व प्राइवेट रसोइया पदमावती को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने सम्मन जारी करके तलब किया हुआ है। आरोपित रसोइया पदमावती का हाईकोर्ट से अग्रिम आदेश तक स्टे है। अन्य दोनों आरोपित शुक्रवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए।

पीड़ित के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि दोघट थाना पुलिस ने हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश शर्मा को सम्मन तामिल नहीं कराया और न ही थाना प्रभारी तलब करने के बावजूद अदालत में पेश हुए। हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा ने अदालत के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इससे स्पष्ट है कि उनको अदालत की कार्रवाई की पूरी जानकारी है। जो अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना कर रहे है। इसको गंभीर से लेते हुए अदालत ने हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा के एनबीडब्ल्यू जारी किए है। दोघट थाना प्रभारी को तलब किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त दारोगा भगवत सिंह के पहले ही जमानती वारंट व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। केस की सुनवाई की अगली तिथि 16 दिसंबर नियत की गई है।

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