अदालत के आदेश की अवहेलना, लापरवाह पुलिसकर्मी होंगे दंडित
सिपाही प्रवीण की कथित मौत के मामले में एक बार फिर दारोगा समेत तीनों आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं तीन दिन पूर्व पांच बदमाशों ने घर पहुंचकर पीड़ित परिवार पर केस में समझौते का दबाव बनाते हुए धमकी दी। पीड़ित परिवार की अर्जी पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए माना कि पुलिस अदालत के आदेश की अवहेलना कर रही है।
जेएनएन, बागपत। सिपाही प्रवीण की कथित मौत के मामले में एक बार फिर दारोगा समेत तीनों आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं तीन दिन पूर्व पांच बदमाशों ने घर पहुंचकर पीड़ित परिवार पर केस में समझौते का दबाव बनाते हुए धमकी दी। पीड़ित परिवार की अर्जी पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए माना कि पुलिस अदालत के आदेश की अवहेलना कर रही है। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है।
कस्बा टीकरी चौकी पर गत 31 अक्टूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस अफसरों ने घटना को आत्महत्या माना था। वहीं सिपाही के स्वजन, हत्या मान रहे हैं। केस के आरोपित दारोगा भगवत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा एवं रसोइया पदमावती को अदालत ने तलब कर रखा है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि सम्मन जारी होने के बावजूद केस के तीनों आरोपित मंगलवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए। केस प्रभावित करने के लिए जानबूझकर आरोपित अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। आरोप है कि गत 18 सितंबर को करीब 11 बजे तीन नामजद समेत पांच अपराधियों ने स्कार्पियो से सिपाही के स्वजन के पास उनके घर पर पहुंचे और केस में समझौते का दबाव बनाया और बात न मानने पर सिपाही प्रवीण के छोटे भाई शौकिद्र को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में अदालत को अवगत कराते हुए आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी करने व केस की सुनवाई की नजदीकी तिथि निर्धारित करने की अर्जी दाखिल की।
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने एसपी को पत्र लिखकर बताया कि इस केस में अनेक बार सम्मन भेजे गए। इस संबंध में आपको संबोधित दो पत्र लिखे गए। जिन पर आने संबंधित क्षेत्राधिकारी को सम्मन का तामील सुनिश्चित कराए जाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए, परंतु संबंधित थाने की पुलिस द्वारा जानबूझकर सम्मन की तामील में लापरवाही की जा रही है। मंगलवार को केस के आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी किए गए। कहा गया कि सम्मन को तामील कराया जाए। केस की सुनवाई की एक अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। जिन कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है। उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
उधर एसपी नीरज कुमार जादौन का कहना है कि उन्हें अदालत का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उनके निर्देशों का पुलिस पालन करती है।