अब दुकान पर ही होगा खाद्य पंजीकरण
खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को पंजीकरण कराने और लाइसेंस लेने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बागपत, जेएनएन। खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को पंजीकरण कराने और लाइसेंस लेने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी शासन से जारी किए गए टेबलेट प्रक्रिया को पूरा कराएंगे।
एफएसएसएआइ (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ओर से जिले के दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को टेबलेट आवंटित कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों पर पहुंचकर खाद्य पंजीकरण कर सकेंगे। आनलाइन ही यह सब जारी होगा। वहीं टेबलेट का एक फायदा यह भी होगा कि दुकानों पर खाद्य सामग्रियों के जो नमूने लेंगे, उन्हें भी शासन की साइट पर मौके से ही अपलोड कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेशचंद ने बताया कि एफएसएसएआइ (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ओर से जिले के दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को टेबलेट आवंटित कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों पर पहुंचकर खाद्य पंजीकरण कर सकेंगे। आनलाइन ही यह सब जारी होगा। वहीं टेबलेट का एक फायदा यह भी होगा कि दुकानों पर खाद्य सामग्रियों के जो नमूने लेंगे, उन्हें भी शासन की साइट पर मौके से ही अपलोड कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एफएसएसएआइ के निर्देशानुसार खाद्य पंजीकरण, लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं को आननलाइन शीघ्रता से जारी किया जा सकेगा। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण फास्कोरिस एप पर आनलाइन किया जाएगा तथा कमियों को मौके पर ही दर्शाया जा सकेगा। संग्रहित नमूनों को फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर आनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिससे नमूना संग्रहण एवं प्रेषण में पारदर्शिता एवं जांच रिपोर्ट के उपरांत त्वरित कार्रवाई की जा सके। शासन की प्राथमिकता के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सभी कार्य आनलाइन ही संपादित किए जा सकेंगे। क्षेत्र का आवंटन सही तरह से करने के निर्देश
जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का क्षेत्र बंटवारा गलत तरीके से किया गया है। इस पर डीएम ने जिला अभिहित अधिकारी को सही क्षेत्रों का आवंटन करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं यह भी निर्देश दिए है कि विभिन्न स्थानों पर संचालित मावे की भट्ठियों पर पहुंचकर मावे की जांच करेंगे। नमूने लेकर जांच के लिए भेजेंगे।