विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के तत्वावधान में शनिवार को तहसील में विधिक साक्षरता दिवस मनाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 06:51 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 06:51 PM (IST)
विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

बागपत, जेएनएन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत के तत्वावधान में शनिवार को तहसील विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव शारिब अली ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सफाई, मॉस्क, दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की। उन्होंने संक्रमण काल में महिलाओं के साथ हो रही मारपीट, घरेलू हिसा, भ्रूण हत्या, बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की। कहा कि कानून में महिलाओं की सहायता के लिए कई प्रावधान हैं। महिला सहायता केंद्र पर जाकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कहा कि 6-14 साल के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, उनकी शिक्षा में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। इस मौके पर तहसीलदार प्रदीप कुमार, रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह एडवोकेट, सतपाल पंवार, मदन लाल तेजान, सभासद रेनू समेत अनेक महिलाएं मौजूद रहीं।

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