गैंगस्टर में अपराधी को चार साल 11 माह का कारावास

गैंगस्टर एक्ट के केस में एक अपराधी को अदालत ने चार साल 11 माह के कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 09:43 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 09:43 PM (IST)
गैंगस्टर में अपराधी को चार साल 11 माह का कारावास
गैंगस्टर में अपराधी को चार साल 11 माह का कारावास

बागपत, जेएनएन। गैंगस्टर एक्ट के केस में एक अपराधी को अदालत ने चार साल 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

बागपत कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी ने वर्ष 20़16 में मुकदमा दर्ज कराया था कि इदरीश निवासी ग्राम मेवला का एक संगठित गिरोह है। उसके गिरोह के सदस्य शिब्बू उर्फ कुलदीप निवासी ग्राम लुहारा, आकाश निवासी ग्राम मेवला व नवीन निवासी ग्राम फतेहपुर हैं। गिरोह के सदस्य अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता से रंगदारी मांगना, लूटपाट व वाहन चोरी करना जैसे जघन्य अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त हैं। जनता का कोई भी व्यक्ति आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। गिरोह के सदस्यों ने स्वयं अपने स्वार्थ के लिए अपराध का मार्ग चुना है, जो अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। आरोपितों का अपराध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 की परिधि में आता है। आरोपितों के खिलाफ 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं, विवेचक ने आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट राहुल नेहरा ने बताया कि अदालत में आरोपित आकाश की पत्रावली पृथक हो गई थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) कृष्ण कुमार सिंह कर रहे थे। अदालत ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर आरोपित आकाश को केस का दोषी मानते हुए चार साल ग्यारह माह के कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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