244 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर

अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ग्रामीणों के कार्य करने में कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। उनके कार्य को लेकर शासन जल्द ही सिटीजन चार्टर लागू कराएगा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 01 Aug 2021 06:42 PM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 06:42 PM (IST)
244 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर
244 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर

बागपत, जेएनएन: अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ग्रामीणों के कार्य करने में कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। अब 'मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान चलाकर 244 ग्राम पंचायतों को सिटीजन चार्टर तैयार कर 15 अगस्त तक प्रकाशित कर लागू करना होगा। इससे प्रधानों और पंचायत सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। उन्हें तय समय में ग्रामीणों के काम करने होंगे।

शासन ने पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के तहत दी जाने वाली सेवाओं को शामिल कर सिटिजन चार्टर बनाया, जिसमें ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती हैं। ग्राम पंचायत को दो अगस्त को ग्राम सभा की बैठक में सिटिजन चार्टर रखने के बाद 15 अगस्त को उसे प्रकाशित करना होगा। सिटीजन चार्टर लागू होने पर ग्राम पंचायतों को ग्रामीणों के आवेदन करन पर निर्धारित समय में उनका काम करना होगा। डीएम राज कमल यादव ने सिटिजन चार्टर लागू कराने की कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

----------

कार्य करने की समय सीमा

जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र अधिकतम एक माह, परिवार रजिस्टर की नकल तीन दिन, ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध एक माह, मनरेगा जाब कार्ड जारी करने का समय तीन दिन, मांगने पर 15 दिन में मनरेगा में काम देना होगा, सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन, शौचालय निर्माण करने का समय एक माह, गलियों की मरम्मत का समय एक माह, पेयजल परियोजना व हैंडपंप मरम्मत सात दिन, पाइपलाइन से जलापूर्ति व पशुओं के लिए पेयजल व्यवस्था 15 दिन, जल निकासी, सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत, कूड़ेदान, सड़क, नालियों, बाजारों, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की सफाई का कार्य सात दिन में करना होगा। बाकी सेवाओं के लिए भी समय निर्धारित किया है। यानी आवेदन करने के बाद ग्राम पंचायतों को तय समय में काम करना होगा।

------------

इन सेवाओं पर

चुकाना होगा शुल्क

जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल के लिए पांच रुपये, अपशिष्ट का प्रबंधन एवं परिवहन के लिए 20 रुपये, जिम प्रयोग करने के लिए प्रति माह 20 रुपये, पंचायत घर या सामुदायिक भवन में समारोह करने को 500 रुपये, नया राशन कार्ड बनवाने को पांच रुपये, ग्राम पंचायत की वाई-फाई या इंटरनेट सेवा के लिए प्रति माह 30 रुपये और पंचायत पुस्तकालय में किताबे पढ़ने को 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा।

chat bot
आपका साथी