कलक्ट्रेट में दोगुने दाम पर स्टांप की बिक्री, लाइसेंस निलंबित

कलक्ट्रेट में दस रुपये के स्टांप 20 रुपये में बिक्री करने की शिकायत पर जिला स्टांप अधिकारी ने जांच कराई। जांच में शिकायत सही मिली। इस पर उन्होंने आरोपित का स्टांप वेंडर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 12:23 AM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 12:23 AM (IST)
कलक्ट्रेट में दोगुने दाम पर स्टांप की बिक्री, लाइसेंस निलंबित
कलक्ट्रेट में दोगुने दाम पर स्टांप की बिक्री, लाइसेंस निलंबित

जेएनएन, बदायूं : कलक्ट्रेट में दस रुपये के स्टांप 20 रुपये में बिक्री करने की शिकायत पर जिला स्टांप अधिकारी ने जांच कराई। जांच में शिकायत सही मिली। इस पर उन्होंने आरोपित का स्टांप वेंडर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

ई-स्टांप शुरू हो जाने के बाद दस रुपये और 100 रुपये के स्टांप की कमी हो गई है। स्टांप विक्रेता अधिक मूल्य पर इन स्टांप की बिक्री करने लगे थे। जिला स्टांप अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह तक इसकी शिकायत पहुंची। उन्होंने नायब तहसीलदार क्षेत्र उझानी से इसकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कलक्ट्रेट में स्टांप विक्रेता राम रक्षपाल की दुकान का निरीक्षण करने पर मौके पर क्रेता नाजिश अल्वी 10 रुपये का स्टांप के 20 रुपये मांगे जाने पर बहस चल रही थी। जांच में विक्रेता राम रक्षपाल की लाइसेंस सख्या 6 कलक्ट्रेट परिसर से स्टांप प्रिट रेट से अधिक मूल्य पर बिक्री किया जाना साबित हुआ है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 ,1899) न्यायालय फीस 1870 के अधीन नियमों का उल्लंघन किया है। जिला स्टांप अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर स्टांप विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप को जांच अधिकारी नामित किया है।

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