मीट की दुकानों पर छापा, पांच के लाइसेंस निरस्त

कुछ दिनों पूर्व बुलंदशहर में गोवंश के मीट की तस्करी को लेकर हुई ¨हसा से सबक ले लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 Dec 2018 12:49 AM (IST) Updated:Tue, 18 Dec 2018 12:49 AM (IST)
मीट की दुकानों पर छापा, पांच के लाइसेंस निरस्त
मीट की दुकानों पर छापा, पांच के लाइसेंस निरस्त

बदायूं : कुछ दिनों पूर्व बुलंदशहर में गोवंश के मीट की तस्करी को लेकर हुई ¨हसा से सबक लेते हुए बदायूं पुलिस प्रशासन भी गंभीर हो गया है। शहर में अवैध तरीके से मीट बेचने वालों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार को एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने अभियान चलाकर मीट दुकानों पर छापामारी की। पांच मीट विक्रेताओं को अवैध रूप से कारोबार करते हुए पकड़ा। उन पर जुर्माना डाला। इसके साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई की गई। अन्य मीट विक्रेताओं को दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के सख्त निर्देश दिए गए।

सोमवार को डीएम दिनेश कुमार ¨सह और एसएसपी अशोक कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक और पुलिस विभाग की टीम ने मीट दुकानों पर छापे मारे। विक्रेताओं की दुकानें चेक कर उनके लाइसेंस चेक किए गए। एडीएम प्रशासन रामनिवास शर्मा और एसपी सिटी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के साथ पालिका ईओ संजय तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बाजार में पहुंचे। सबसे पहले जेसी पैलेस के पास मीट की दुकानें चेक कीं। नियमों के विरुद्ध दुकान चलाने वाले विक्रेताओं पर पांच-पांच हजार का जुर्माना डाला गया। सभी मीट विक्रेताओं को दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान सदर कोतवाल ओमकार ¨सह, एसआइ सत्य¨सह यादव मौजूद रहे। मीट दुकानों के अंदर मिली गंदगी, पड़ा जुर्माना

- संयुक्त टीम ने छह सड़का, शहबाजपुर, घंटाघर, कबूलपुरा, सोथा, छोटी सराय में मीट विक्रेताओं की दुकानों के आसपास गंदगी और मलबा पड़ा हुआ था। इसको देखते हुए उनपर जुर्माना डाला गया।

ये मानक पूरे नहीं तो समझो नियमों का उल्लंघन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग की ओर से लाइसेंस के लिए जो शर्ते निर्धारित की गई हैं उनके तहत काम नहीं हो पा रहा है। साफ कहा कि फ्रीज का सुचारू न होना, डस्टबिन उपलब्ध न होना, एग्जास्ट फैन सुचारू न होना, पानी की व्यवस्था न होना यह सभी नियमों के उल्लंघन में आता है। इन मीट विक्रेताओं पर की गई कार्रवाई

- वसीम कुरैशी पुत्र इस्माइल कुरैशी निवासी कबूलपुरा

- परवेज उर्फ गुड्डू पुत्र लतीफ निवासी जोगीपुरा

- वासिफ कुरैशी पुत्र आबिद कुरैशी निवासी मुहल्ला खंडसारी

- जफर कुरैशी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी मुहल्ला खंडसारी

- इस्त्राइल पुत्र इस्माइल निवासी खारा कुआं कबूलपुरा धारा 34 में अतिक्रमणकारियों पर भी कसा शिकंजा

- मीट दुकानों की चे¨कग के साथ कई दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथिन भी जब्त की गई। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बाजार में बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों का एमवी एक्ट में जुर्माना डाला गया। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए चौबीस घंटे के अंदर खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा गया। बड़ी संख्या में पुलिस देखकर बाजार में खलबली मची रही।

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