नाबालिग की हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

मानव तस्करी के मामले में खरीदकर लाई गई नाबालिग लड़की की हत्या कर शव जला दिया था।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 12:00 AM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 12:00 AM (IST)
नाबालिग की हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद
नाबालिग की हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

बदायूं : मानव तस्करी के मामले में खरीदकर लाई गई नाबालिग लड़की की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव जला देने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक पर 70 हजार तो दो पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला लगाया है। वहीं, इस कांड में दो आरोपितों को आरोप से बरी कर दिया गया।

उसहैत थाना क्षेत्र के गांव चंदपुरा निवासी पोथ पुत्र बदन ¨सह ने छह अप्रैल 2015 को थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था कि शिवपाल ¨सह पुत्र अमर ¨सह निवासी गांव ईश्वरी नगला थाना उसहैत करीब 12 साल की लड़की को दस दिन पहले ले आया था। वह घर में लड़की के साथ मारपीट करता था तो लड़की भागकर उसके गांव चंदपुरा चली आई थी। शोर मचाने पर रामवीर पुत्र रामदयाल, रामनरेश पुत्र बदन ¨सह, रवेंद्र पुत्र स्व.प्रेमचंद्र भी उसके साथ आ गए। लड़की ने रोते हुए बताया कि हमें बचा लीजिए, शिव ¨सह उसे मार देगा। इसी दौरान शिव ¨सह आ गया और लड़की को पकड़कर अपने साथ ले गया। सभी ने उसको समझाया कि लड़की को ठीक से रखना, उसके साथ मारपीट मत करना। तहरीर में अवगत कराया कि घटना वाले दिन शिव ¨सह के घर से धुंआ निकल रहा था, उसकी मां बाहर चिल्ला रही थी कि शिव ¨सह ने अपनी बहू को जला दिया। शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग पहुंचे तो शिव ¨सह ने गाली देकर उन्हें भगा दिया। लड़की की लाश दफन करने के लिए डनलप से अजरऊ की तरफ ले गया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौके से टूटी चूड़ियां और अधजली लाश व बाल बरामद किए थे। कोर्ट में शिव ¨सह व राम ¨सह पुत्रगण अमर ¨सह निवासी ईश्वरी नगला थाना उसहैत, रक्षपाल पुत्र सियाराम मौर्य निवासी हड़ारी नगला थाना उसहैत पर नाबालिग लड़की की हत्या कर उसकी लाश जलाकर सबूत नष्ट करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया, एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दोनों सगे भाइयों शिव ¨सह, अमर ¨सह व रक्षपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शिवपाल पर 70 हजार, अमर ¨सह व रक्षपाल पर 60-60 हजार का जुर्माना लगाया। जुगल व राजकुमार को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

झूठी गवाही देने पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वादी पोथ ¨सह व दो गवाहान रामवीर व रूप ¨सह द्वारा पक्षदोही गवाह हो जाने एवं मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्यायाधीश ने तीनों के विरूद्ध अलग मुकदमा दर्ज कर विधिनुसार नोटिस जारी कर तलब किए जाने का आदेश भी दिया है। अदालत ने उन्हें मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी मानते हुए यह आदेश पारित किया है।

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