शासनादेश पहुंचा, डीएम आज जारी करेंगे दिशा-निर्देश

जेएनएन बदायूं चार चरण के लॉकडाउन के बाद पहली जून से लागू किए जा रहे अनलॉक-वन में ब

By JagranEdited By: Publish:Sun, 31 May 2020 11:53 PM (IST) Updated:Sun, 31 May 2020 11:53 PM (IST)
शासनादेश पहुंचा, डीएम आज जारी करेंगे दिशा-निर्देश
शासनादेश पहुंचा, डीएम आज जारी करेंगे दिशा-निर्देश

जेएनएन, बदायूं : चार चरण के लॉकडाउन के बाद पहली जून से लागू किए जा रहे अनलॉक-वन में बाजारों को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की छूट दे दी गई है। परिवहन सेवाओं को बहाल करने के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी प्रतिबंधों के साथ खोलने की छूट दी गई है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों को भी प्रतिबंधों के साथ चलाने की सहूलियत दी गई है। सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, बरातघर भी खुलेंगे लेकिन वैवाहिक आयोजन में 30 लोगों के शामिल होने की ही छूट रहेगी। दोपहिया वाहनों पर मास्क और हेलमेट की अनिवार्यता की गई है। शासन का आदेश जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है, लेकिन जिलाधिकारी कुमार प्रशांत सोमवार को जिले में गतिविधियां संचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे।

तीन शिफ्टों में होगा दफ्तरों में काम

सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू कराने के लिए सभी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी। पहला शिफ्ट सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। दूसरे शिफ्ट के कर्मचारी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक जबकि तीसरा शिफ्ट पूर्वाह्न 11 बजे से शाम सात बजे तक चलेगा।

बरातघर खुलेंगे, 30 लोग ही जुट सकेंगे

लॉकडाउन शुरू होने के समय से ही बंद चल रहे बरातघरों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि वैवाहिक आयोजनों में 30 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अधिक भीड़ जुटने पर आयोजन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे

सरकार ने अब सैलून और ब्यूटीपार्लर खोलने की भी अनुमति दी जाएगी। इसके साथ प्रतिबंध यह रहेगा कि सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। फेसमास्क और ग्लब्स को अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने पर बंद कराया जा सकता है।

नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पताल खुलेंगे

सरकार की गाइड लाइन के अनुसार मेडिकल स्टोरों के साथ नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल भी खोले जाएंगे। सामान्य उपचार तो होगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा और आपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग से प्रशिक्षण एवं अनुमति लेनी होगी।

पार्क में टहलने की मिली छूट

घरों में कैद हुए लोगों को सुबह और शाम पार्को में टहलने और व्यायाम करने की छूट मिल गई है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम को पांच बजे से आठ बजे तक पार्क खुले रहेंगे।

शासन से अनलॉक-वन की गाइडलाइन प्राप्त हो गई है। प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर सोमवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का सभी को पालन करना होगा।

- कुमार प्रशांत, जिलाधिकारी

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