हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

अदालत ने हत्या करने के आरोप में तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपितों पर मंजूर की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Mar 2019 08:18 AM (IST) Updated:Tue, 19 Mar 2019 08:18 AM (IST)
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

बदायूं : अदालत ने हत्या करने के आरोप में तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपितों पर मंजूर की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। जिसमें अदालत ने पिता-पुत्र कल्लू खां व अख्तर खां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास समेत 26-26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें से 40 हजार रुपये मृतक मंजूर अहमद के वारिसानों को दिए जाने का आदेश दिया। मारपीट के आरोप में चारो पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना डाला है। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव जगत पीपरी निवासी जहूर अहमद पुत्र नियाज अहमद ने चार मार्च 2014 को थाना फैजगंज बेहटा में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके दरवाजे के सामने सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा था कि पड़ोस के कल्लू खां आदि ने दरवाजे के सामने ईंटों को उखाड़कर उसकी खाली जगह में सीसी रोड बनवाने का प्रयास किया। जब उन्होंने और उनके भाइयों ने समझाने का प्रयास किया विवाद शुरू हो गया। कल्लू खां व शब्बीर खां पुत्रगण अफजाल खां व अख्तर खां पुत्र नत्थू खां व उस्मान पुत्र कल्लू ने वादी व उसके भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके भाई को कल्लू खां, व अख्तर खां ने नाजायज असलाहों से जान से मारने की नीयत से फायर किए। उसके भाई मंजूर अहमद के गर्दन व दूसरा फायर पेट में लगा। जिसको लेकर बिसौली अस्पताल आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी के भाई इकबाल खां व मसरूफ अहमद को शब्बीर खां व उस्मान खां ने लाठी-डंडों से मारापीटा जिससे सिर पर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। न्यायालय में कल्लू खां व शब्बीर खां पुत्रगण अफजल खां, अख्तर खां व उस्मान खां पुत्रगण कल्लू खां निवासी जगत पीपरी, थाना फेजगंज बेहटा जिला बदायूं पर मंजूर अहमद की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी राजवीर सिंह यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में कल्लू खां व अख्तर खां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास समेत 26-26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से मृतक मंजूर अहमद के विधित उत्तराधिकारियों को 40 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया। अदालत ने मारपीट कर चोटें पहुंचाने में चारों आरोपित पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना डाला है।

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