हाइकोर्ट से सीएमओ को राहत, फिर संभाली कुर्सी

निलंबित हुए सीएमओ डा. आशाराम को हाइकोर्ट से राहत मिल गई। उन्हें बहाल कर दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 01:31 AM (IST) Updated:Wed, 19 Sep 2018 01:31 AM (IST)
हाइकोर्ट से सीएमओ को राहत, फिर संभाली कुर्सी
हाइकोर्ट से सीएमओ को राहत, फिर संभाली कुर्सी

बदायूं : जिले में फैले जानलेवा बुखार के प्रकोप के बीच जिला प्रशासन की शिकायत पर निलंबित हुए सीएमओ डॉ.आशाराम को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उन्हें शासन ने बहाल कर दिया। आदेश की प्रति लेकर एडी हेल्थ से बरेली में उन्होंने मुलाकात भी की। दरअसल, हाइकोर्ट ने उनका निलंबन रद्द करते हुए उन्हें बदायूं सीएमओ बने रहने का आदेश दिया है। हालांकि विभागीय कार्रवाई गतिमान रहेगी। इस कार्रवाई में उतने पहलुओं पर ही जांच होगी। जिनके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इधर, मंगलवार को डॉ. आशाराम ने फिर सीएमओ की कुर्सी संभाल ली।

डीएम दिनेश कुमार ¨सह ने सीएमओ के खिलाफ शासन को लिखा था, जिस पर सीएमओ पांच सितंबर को शासन ने निलंबित किया था। उन पर आरोप था कि जिले में बुखार से ताबड़तोड़ मौतें हो रही हैं, जबकि सीएमओ बगैर सूचना दिए जिला मुख्यालय छोड़कर छुट्टी चले गए। डीएम ने तीन सितंबर को शासन को यह पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। इधर, सीएमओ इस फैसले के विरोध में हाइकोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने अपना पक्ष रखा कि 31 अगस्त को उन्होंने एडी से अवकाश स्वीकृत कराया था और डीएम को भी इसकी एक प्रति भेजी थी। डीएम ने उसे अवलोकित किया था। जबकि तीन सितंबर को यह शिकायत कर दी गई कि वह बिना बताए गैरहाजिर हो गए हैं। पूरा पक्ष सुनने के बाद हाइकोर्ट ने डीएम के पत्राचार को गलत ठहराते हुए कहा है कि इस पत्राचार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्हें बहाल किया गया है। हाइकोर्ट ने आदेश 14 सितंबर को दिया था। इसकी प्रति मिलने के बाद सीएमओ बदायूं पहुंचे और अपने दफ्तर में जाकर चार्ज संभाल लिया। मंगलवार शाम को वह इस आदेश की प्रति लेकर एडी हेल्थ से भी मिले।

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