रजिस्ट्रेशन होते ही श्रमिकों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ

आजमगढ़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोजगार के लिए श्रम करके परिवार की जीविका चलाने वाले मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से अच्छी पहल है। अब रोजगारपरक मजदूरों के लिए श्रम रोजगार पंजीकरण शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से सभी मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण होते ही इसके लाभार्थियों को 15 योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 06:44 PM (IST) Updated:Fri, 13 Sep 2019 06:44 PM (IST)
रजिस्ट्रेशन होते ही श्रमिकों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ
रजिस्ट्रेशन होते ही श्रमिकों को मिलेगा 15 योजनाओं का लाभ

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, रोजगार के लिए श्रम करके परिवार की जीविका चलाने वाले मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से अच्छी पहल है। अब रोजगारपरक मजदूरों के लिए श्रम रोजगार पंजीकरण शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से सभी मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण होते ही इसके लाभार्थियों को 15 योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें श्रमिक की मौत होने पर किसान बीमा की तरफ पांच लाख रुपये की धनराशि आश्रित को प्रदान की जाएगी। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक पंजीकृत श्रमिक को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। इसमें पेंशन, राशन कार्ड, रोजगार के संसाधन, साइकिल, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल होगा।

यह शिविर जल्द ही प्रशासन की तरफ से जनपद के 22 ब्लाकों में निर्धारित तिथि पर लगाया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक में चार-चार टीमें काम करेंगी और मजदूरों का पंजीकरण करेंगी। इस बार मनरेगा मजदूरों के साथ ही 1050 रोजगार सेवकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। श्रमिक अभी तक श्रम विभाग में आवेदन कर अपना पंजीकरण करा रहे थे। यहां ऑनलाइन इनका आवेदन लिया जा रहा था। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर जनपद के 22 ब्लाकों में शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर छह दिन तक चलेगा। संभवत: 18 सितंबर से यह शिविर शुरू किया जाएगा। एक दिन में चार टीमें लगाई जाएंगी। यानी छह दिन में सभी ब्लाक में शिविर लगाकर भारी संख्या में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन तुरंत किया जाएगा। इसमें वही मनरेगा मजदूर शामिल होंगे जो 90 दिन गारंटी के साथ रोजगार किए होंगे। इसी प्रकार ग्राम रोजगार सेवकों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं का यह लाभ प्राप्त करेंगे। योजना में शामिल श्रमिक की मौत 60 वर्ष के बाद होती है तो आश्रित को 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन मिलेगी। जबकि 60 साल से पहले मृत्यु पर इस योजना में अंशदान का सीधे हक पत्नी को मिल जाएगा और पत्नी को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। यही नहीं पांच लाख की धनराशि भी मिलेगी। ये श्रमिक हो पाएंगे शामिल

इस योजना का फायदा घर से ही काम करने वाले, घरेलू नौकर, रेहड़ी-फड़ ठेली लगाने वाले, कुली, भट्ठा मजदूर, मोची, धोबी, श्रमिक, रिक्शा वाले, बीड़ी मजदूर, हैंडलूम मजदूर, चमड़े का काम करने वाले, कृषि श्रमिक, निर्माण में लगे मजदूर आदि। 80 रुपये फीस तीन साल के लिए जमा की जाएगी। यह हर श्रमिक को जमा करना होगा। शिविर में इस तरह के श्रमिक हर हाल में अपना पंजीकरण करवा लें। अब खुद प्रशासन उनके पंजीकरण के लिए शिविर लगाने जा रहा है। जनपद में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है। श्रमिक इस शिविर में पंजीकरण करा कर योजना के लाभ में सहभागी बनें।

-आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी।

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