नदी के उत्तर रविवार व दक्षिण में शनिवार को बंदी
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा आठ (दो) धारा-दो के सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के नियम छह के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह ने नगर पालिका टाउन एरिया एवं कस्बा बाजार क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में संचालन (परिपालन) को साप्ताहिक बंदी के दिनों की स्वीकृति प्रदान की है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के नियम छह के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह ने नगर पालिका, टाउन एरिया एवं कस्बा बाजार क्षेत्र के लिए साप्ताहिक बंदी के दिनों का निर्धारण कर दिया है।
उन्होंने ने बताया कि आजमगढ़ एवं मुबारकपुर नगर पालिका और नगर पंचायत सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर व अतरौलिया क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को हेयर कटिग सैलून, आजमगढ़ एवं मुबारकपुर नगर पालिका व नगर पंचायत सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, अतरौलिया क्षेत्र में गुरुवार को ड्राईक्लीनिग, लांड्री एवं कपड़े की धुलाई से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सिविल लाइन, कलेक्ट्री कचहरी, रोडवेज, रैदोपुर, चौक क्षेत्र से ब्रह्मस्थान, पहाड़पुर बिलरिया की चुंगी, हर्रा की चुंगी, गुलामी का पुरा में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
नगर के तमसा नदी उस पार के सिधारी, नरौली, सर्फुद्दीनपुर, बेलइसा, हरवंशपुर में शनिवार को बंदी रहेगी। इसके अलावा सरायमीर टाउन एरिया में सोमवार, मुबारकपुर नगर पालिका मंगलवार, फूलपुर बुधवार, निजामाबाद टाउन एरिया शनिवार, अतरौलिया मंगलवार, ठेकमा बाजार बुधवार, जीयनपुर में शनिवार, रानी की सराय बुधवार, बिलरियागंज शुक्रवार, मेंहनगर बाजार बुधवार, कप्तानगंज बाजार बुधवार, जहानागंज बाजार शनिवार, महराजगंज टाउन एरिया शनिवार, लाटघाट बाजार शनिवार और मेंहनाजपुर बाजार में शनिवार को दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बंदी रहेगी।