जब्त गैस सिलेंडर बाजार की दर पर बेचें
-फैसला -मेंहनगर के जवाहर नगर में अवैध रीफिलिग कारोबार के खिलाफ हुई थी कार्रवाइ
-फैसला ::::
-मेंहनगर के जवाहर नगर में अवैध रीफिलिग कारोबार के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
-जांच में जिलापूर्ति अधिकारी ने बरामद किए थे छह सिलेंडर
-केटी गैस सर्विस के स्टाफ की सुपुर्दगी में दिया गया था जागरण संवाददाता, आजमगढ़: न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बुधवार को रसोई गैस के अवैध कारोबार के मामले में सुनवाई की। विपक्षी की तरफ से कोई न तो कोई वकालतनामा दाखिल करने और कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर न्याय निर्णयन अधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को आदेश दिया कि जब्त किए गए छह सिलेंडर को बाजार दर पर बिक्री किया जाए। साथ ही विक्रय से प्राप्त धनराशि को संबंधित क्रिमिनल हेड जमाकर न्यायालय को अवगत कराएं।
रसोई गैस के अवैध भंडारण व रीफिलिग की सूचना पर जिलापूर्ति अधिकारी ने नगर पंचायत मेंहनगर के वार्ड नंबर आठ जवाहर नगर निवासी ओमकार चौहान की दुकान की जांच की थी। इस दौरान पांच घरेलू और एक कामर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए थे। जांच में प्रथम ²ष्टया वार्ड नंबर आठ जवाहर नगर के ओमकार चौहान व अक्षय चौहान प्रथम ²ष्टया दोषी पाए गए थे। जिलापूर्ति अधिकारी ने सभी छह सिलेंडर को जब्त कर केटी गैस सर्विस(भारत) रोडवेज के स्टाफ सौरभ सोनकर की सुपुर्दगी में दिया था। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार यादव ने दोनों आरोपितों के खिलाफ गैस की कालाबाजारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद विपक्षियों को नोटिस जारी किया गया था। 10 जनवरी 2020 को नोटिस जारी किया गया लेकिन विपक्षियों की तरफ से वकालतनामा और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना गया लेकिन बहस के समय न तो विपक्ष और ना ही उनके अधिवक्ता मौजूद रहे।