व्यय विवरण जमा नहीं करने पर जब्त होगी जमानत राशि

जागरण संवाददाताआजमगढ़ सीडीओ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आनंद कुम

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 05:59 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 05:59 PM (IST)
व्यय विवरण जमा नहीं करने पर जब्त होगी जमानत राशि
व्यय विवरण जमा नहीं करने पर जब्त होगी जमानत राशि

जागरण संवाददाता,आजमगढ़: सीडीओ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रत्याशियों ने निर्वाचन प्ररिणाम घोषित होने के तीन माह अंदर व्यय विवरण नहीं जमा किया किया या व्यय विवरण जमा किए जाने के बाद परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान , सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को अवगत कराया है कि निर्वाचन समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों को तीन माह के अंदर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जिला एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराना है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। तहसील स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

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