मिलावटखोरी में 11 कारोबारियों पर 8.50 लाख रुपये अर्थदंड

-फैसला -न्याय निर्णयन अधिकारी ने जांच में पुष्टि होने पर निर्धारित किया जुर्माना -एक माह म

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 05:28 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 05:28 PM (IST)
मिलावटखोरी में 11 कारोबारियों पर 8.50 लाख रुपये अर्थदंड
मिलावटखोरी में 11 कारोबारियों पर 8.50 लाख रुपये अर्थदंड

-फैसला::::

-न्याय निर्णयन अधिकारी ने जांच में पुष्टि होने पर निर्धारित किया जुर्माना

-एक माह में जमा नहीं करने पर आरसी जारी कर होगी वसूली जागरण संवाददाता, आजमगढ़: राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने सोमवार को 11 कारोबारियों पर कुल 8.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी।

मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें संतोष चौहान जाफरपुर मेंहनगर पर 25 हजार रुपये, अब्दुल जब्बार पुराख्वाजा मुबारकपुर पर 50 हजार रुपये, शमशेर आलम पुराख्वाजा मुबारकपुर पर 40 हजार रुपये, हरेंद्र कुमार मौर्या लछिरामपुर हीरापट्टी पर 24 हजार रुपये, मूलचंद्र मौर्या बेगपुर निजामाबाद पर 25 हजार रुपये, सुरेंद्र यादव त्रिमुहानी चंदाभारी निजामाबाद पर 20 हजार रुपये, सुनील कुमार खरवार गूजरपार मुबारकपुर पर 25 हजार रुपये, आशीष जायसवाल हुसैनाबाद सिधारी पर 1.60 लाख रुपये, फर्म जायसवाल सुपर मार्केट निकट रेलवे स्टेशन सर्फुद्दीनपुर पर दो लाख रुपये, रामजतन साहू निवासी हरबंशपुर सिधारी पर 24 हजार रुपये, पंकज कुमार गुप्ता पुत्र गोविद गुप्ता सर्फुद्दीनपुर पर दो लाख, 37 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

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