राइस मिल संचालक ने जमा की आठ लाख की फर्जी बैंक गारंटी
जागरण संवाददाता आजमगढ़ सरकारी चावल के गबन के आरोप में फंसे मिल संचालक का एक और फ
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: सरकारी चावल के गबन के आरोप में फंसे मिल संचालक का एक और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। विपणन विभाग के मार्केंटिग इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश शर्मा ने मेसर्स एमएस एग्रो इंडस्ट्रीज जिवली ठेकमा के मालिक के विरुद्ध बरदह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
खरीफ वर्ष 2020-21 में मेसर्स एमएस एग्रो इंडस्ट्रीज जिवली को धान की कुटाई कर निर्धारित चावल एफसीआइ गोदाम में जमा करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बकाया राजस्व वसूली को लेकर सख्त डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर जब मिल का भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टाक में चावल कम मिला। अधिकारियों ने स्टाक में मिले चावल और मिल को सीज कर दिया। उसके बाद 10 करोड 50 लाख 38 हजार 815 रुपये के 3322.418 टन चावल के गबन के आरोप में मिल मालिक के खिलाफ पीसीएफ के गणक कृष्णपाल यादव ने एफआइआर दर्ज कराया। इस दौर राजस्व वसूली की प्रक्रिया के दौरान कुटाई के पैसे का समायोजन किया गया और आठ लाख रुपये बैंक गारंटी को जब्त कर लिया गया। लेकिन संबंधित बैंक गांरटी का सत्यापन जब बैंक से कराया गया तो वह फर्जी निकली। अब खाद्य विभाग ने मार्केटिग इंस्पेक्टर के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया है।
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' सरकारी चावल के गबन में मेसर्स एमएस एग्रो इंडस्ट्रीज जिवली के मालिक खिलाफ पीसीएफ की तरफ से अभी कुछ दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया गया है। जब चावल को बेचकर शेष की वसूली के लिए भूमि व मिल की नीलामी की लिए अभिलेखों का सत्यापन कर कार्रवाई की तैयारी चल रही थी कि पता चला कि बैंक गारंटी भी फर्जी है। इसलिए क्षेत्रीय मार्केटिग इंस्पेक्टर का मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
-गोविद उपाध्याय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।