मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निजी वाहन पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता आजमगढ़ एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतद

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 07:33 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 07:33 PM (IST)
मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निजी वाहन पर प्रतिबंध
मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निजी वाहन पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दिन 19 अप्रैल को वोट डालने के लिए मतदाता स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं ले जाएंगे।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा तिथि में 100 मीटर की परिधि और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन और परीक्षा अवधि में फोटो स्टेट मशीन, पीसीओ, फैक्स व इंटरनेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

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