कोल्ड स्टोरेजों में 31 के बाद नहीं मिलना चाहिए एक भी आलू
जागरण संवाददाता आजमगढ़ आलू की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए शासन ने फरमान जारी क
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : आलू की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए शासन ने फरमान जारी कर दिया है तो उसके अनुपालन में उद्यान विभाग ने भी कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नोटिस भेजकर 31 अक्टूबर तक गोदाम खाली करने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि तय समय के बाद कोल्ड स्टोरेज में एक भी आलू नहीं मिलना चाहिए, वरना कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल आलू की कीमत में उछाल के कारण इसका डंप किया जाना मूल वजह माना जा रहा है। वैसे अक्टूबर के बाद स्टोरेज में आलू न रखने का शासनादेश 1970-71 का है लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा था।
अब जबकि सितंबर से आलू की कीमत में जबरदस्त उछाल आई तो सरकार की नींद खुल गई। पुराना आलू 50 तो नया आलू 70 रुपये किलो बिक रहा है। शासन ने आलू की कीमत को नियंत्रित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज से आलू के उठान का अल्टीमेटम दे दिया है। कारण कि कुछ किसान ज्यादा कीमत पाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी नहीं करा रहे हैं। जिले में सात कोल्ड स्टोरेज हैं। इसमें दो शहर में, दो फूलपुर, एक कप्तानगंज, एक अहरौला व एक पवई ब्लाक कोल्ड स्टोरेज हैं। सभी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 22,970 टन है। इसमें 10164 एमटी आलू कोल्ड स्टोरेज में था। इसमें अब मात्र 1000 टन आलू कोल्ड स्टेरेज में बचा है। रहा सवाल जिले में उत्पादन का तो 2500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 50,000 क्विटल आलू का उत्पादन होता है।
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आदेश का कराएंगे पालन
आजमगढ़ : वरिष्ठ निरीक्षक उद्यान दिनेश सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश पर कोल्ड स्टोरेज संचालकों को 15 दिन पहले नोटिस दिया चुका है कि हर हाल में 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए जाएं। इससे आलू की कीमत पर लगाम लग सकेगी तथा आलू डंप नहीं होगा। 31 अक्टूबर के बाद कोल्ड स्टोरेज में आलू मिलने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि समय-समय पर जो भी शासन से निर्देश आते हैं उसका पालन किया जाता है।