मुख्तार ने किया आग्रह, समाचार के लिए टीवी नहीं तो रेडियो दिलवाएं साहब

-11 मिनट की पेशी में बी क्लास की सुविधाएं व जांच पूरी करने की उठाई मांग -पहले लिक फे

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 06:11 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 06:11 PM (IST)
मुख्तार ने किया आग्रह, समाचार के लिए टीवी नहीं तो रेडियो दिलवाएं साहब
मुख्तार ने किया आग्रह, समाचार के लिए टीवी नहीं तो रेडियो दिलवाएं साहब

-11 मिनट की पेशी में 'बी क्लास' की सुविधाएं व जांच पूरी करने की उठाई मांग

-पहले लिक फेल, दूसरे प्रयास में 12.36 से 12.47 तक सुनवाई

-कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 26 जुलाई मुकर्रर की

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विधि संवाददाता, आजमगढ़ : बाहुबली विधायक मुख्तार की पेशी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट हुई। 11 मिनट की सुनवाई में डॉन ने अपने बचाव में खुद कई दलीलें पेश करते हुए जांच जल्द पूरी करने की मांग उठाई। कहाकि, मेरे बैरक में टीवी नहीं तो रेडियो ही उपलब्ध कराई जाए, जिससे समाचारों की दुनिया से जुड़ा रह सकूं।

मुख्तार के खिलाफ तरवां थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के छह वर्ष बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को न्यायिक रिमांड की कार्यवाही पूरी होने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 26 जुलाई मुकर्रर हुई। जज के आदेश पर विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने गैंगस्टर प्रकरण की जांच जल्द पूरी करने की बात कही।

डॉन की वर्चुअल पेशी दोपहर 12.35 बजे शुरू हुई, लेकिन दूसरे ही पल लिक फेल हो गया। दूसरे प्रयास में 12.36 बजे पेशी शुरू हुई तो 12.47 बजे तक पूरे 11 मिनट चली। मुख्तार ने पिछली बार की तरह फिर से अपना पक्ष रखते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कहाकि विधायकों के लिए निर्धारित बी श्रेणी की सुविधाएं बैरक में दिलाई जाएं। ऐसा नहीं कर पा रहे तो टीवी की जगह रेडियो ही उपलब्ध कराएं, जिससे समाचारों की दुनियां से जुड़ा रह सकूं। पुलिस की सुस्त भी सवाल उठाते हुए जांच जल्द पूरी करने की मांग की। जज ने उसकी बातों को सुनने के बाद देखते हैं, कहते हुए अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी। अधिवक्ता दारोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम भी मुख्तार की मांगों को जायज ठहराते हुए उसे उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

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जानिए क्या है पूरा मामला

-वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना अंतर्गत ऐराखुर्द गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर मामले में ही मुख्तार की वर्चुअल पेशी थी।

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