कोरोना से स्वजन का निधन तो 'आशा' करेगी लाभांवित

-योजना - पांच लाख तक का ऋण लेने पर 20 फीसद अनुदान -नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित पि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 08:13 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 08:13 PM (IST)
कोरोना से स्वजन का निधन तो  'आशा' करेगी लाभांवित
कोरोना से स्वजन का निधन तो 'आशा' करेगी लाभांवित

-योजना :::

- पांच लाख तक का ऋण लेने पर 20 फीसद अनुदान

-नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित परिवारों को लाभ

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड विनोद कुमार सिंह ने बताया कि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित आशा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य का निधन हो गया है और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। उन्हें विभाग के माध्यम से नवसंचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभांवित कराने के लिए मृतकों की सूचना 18 जून तक चाही गई है।

योजना के अंतर्गत तो पांच लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहते हैं। उसमें 20 फीसद अनुदान (एक लाख रुपये तक) के रूप में होगा। कोरोना से व्यक्ति के निधन होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच आयु रही हो और कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वहीं पात्र होंगे।

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