मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए और मिले पांच दिन

-विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -दावा व आपत्तियां दाखिल करने की पांच दिसंबर तक अंतिम तारीख -निर

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 06:52 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 06:52 PM (IST)
मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए और मिले पांच दिन
मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए और मिले पांच दिन

-विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण :::

-दावा व आपत्तियां दाखिल करने की पांच दिसंबर तक अंतिम तारीख

-निरीक्षण को बीएलओ व मतदेय स्थल पर मतदाता सूची उपलब्ध जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिले के जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावें और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि पांच दिसंबर तक बढ़ा दी है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक एक जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केंद्रो पर एक नवंबर को आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। पुनरीक्षण के लिए एक नवंबर से 30 नवंबर तक निर्धारित की गई थी, जो अब पांच दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जनपदवासी इस अवधि में अपने बीएलओ के पास, पदाभिहित स्थलों पर उपलब्ध फोटोयुक्त मतदाता सूची का निश्शुल्क निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल है।

नाम संशोधन, बढ़ाने, काटने को भरने होंगे निर्धारित फार्म

मतदाता सूची में यदि खुद अथवा परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है अथवा कोई संशोधन अपेक्षित है तो निर्वाचक निर्वाचक नामावली में नया नाम पंजीकृत करने के लिए प्रारूप-6, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित(काटने) करने के लिए प्रारूप-7, निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि को संशोधित करने हेतु प्रारूप-8, एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थल परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 (क) और प्रवासी नागरिक के लिए प्रारूप-6(क) फार्म भरकर बीएलओ व पदाभिहित अधिकारी के पास मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें। वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सभी फार्म बीएलओ के पास, पदाभिहित स्थल पर, मतदाता पंजीकरण केंद्र पर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निश्शुल्क उपलब्ध हैं।

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