अधिक गन्ना उत्पादन हुआ तो दो सौ पड़ेगा भार
चीनी मिल सठियांव परिक्षेत्र के किसानों को अतरिक्त गन्ना उत्पादन की घोषणा की गई है। अधिक गन्ना उत्पादन करने पर उन्हें इसकी अलग से रसीद कटवानी होगी। तभी उन्हे आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। दो हेक्टेयर के कास्तकारों को अतिरिक्त उपज शुल्क 200 रुपये तथा अनसुचित जाति के कास्तकारों को मात्र दस रुपये शुल्क जमा करने पर रसीद मिलेगी। किसानों का आंकड़ा फीड करने के लिए पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सर्वे बाद जिन किसानों का डाटा आधा-अधूरा फीड हुआ है। वह बाद में अपना संशोधन करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, अमिलो (आजमगढ़) : चीनी मिल सठियांव परिक्षेत्र के किसानों को अधिक गन्ना उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। अधिक गन्ना उत्पादन करने पर उनके ऊपर दो सौ रुपये का भार पड़ेगा। उन्हें इसकी अलग से रसीद कटवानी होगी। तभी उन्हे आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।
एक हेक्टेयर में 626 क्विंटल उत्पादन का लक्ष्य माना गया है। इस प्रकार दो हेक्टेयर में 1252 क्विंटल का उत्पादन होना चाहिए। अगर किसानों को लगता है कि उससे अधिक उत्पादन हो सकता है तो अतिरिक्त उपज शुल्क 200 रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं। अनुसूचित जाति के कास्तकारों को मात्र दस रुपये शुल्क जमा करने पर रसीद मिलेगी। किसानों का आंकड़ा फीड करने के लिए पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सर्वे बाद जिन किसानों का डाटा आधा-अधूरा फीड हुआ है, वह बाद में अपना संशोधन करा सकते हैं।
प्रदेश के आयुक्त एवं गन्ना निबंधक, सहकारी गन्ना चीनी समितियों के संजय आर भूस रेड्डी के अनुसार पेराई सत्र 2020-21 के लिए किसानों के गन्ना आपूर्ति से संबंधित सभी आंकड़े घर बैठे अपने सर्वे सट्टे के संबंध में जानकारी मिल सकती है। आंकड़ा ठीक न होने पर संशोधन कराने के लिए गन्ना पर्वेक्षक अथवा ईआरपी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर संशोधन करा सकते हैं। किसान अपने स्मार्ट मोबाइल फोन अपडेट कराकर सारा आपूर्ति से संबंधित आदेश-निर्देश मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य गन्ना अधिकारी डा. विनय प्रताप सिंह ने बतया कि किसानों को सभी तरह की सुविधा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए किसान घोषणा पत्र में अंकित खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर जमा कर दें। नए सदस्य बनाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।