दो फीसद भुगतान कर किसान करा सकते हैं फसल का बीमा
जागरण संवाददाता आजमगढ़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजन
जागरण संवाददाता, आजमगढ़:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की स्थिति के कारण बीमित फसल में नुकसान से उपज में कमी होने पर योजना में प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।
जिला कृषि अधिकारी डा. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत धान, मक्का एवं अरहर फसल आच्छादित है। खरीफ फसल की बीमित धनराशि का दो फीसद का भुगतान कर किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया फसलवार बीमित धनराशि एवं प्रीमियम दर निर्धारित है। जिसमें धान की बीमित धनराशि 62,258 रुपये और प्रीमियम की धनराशि 1,245 रुपये (प्रति हेक्टेयर), मक्का की बीमित धनराशि 33,246 रुपये और प्रीमियम की धनराशि 665 रुपये (प्रति हेक्टेयर), अरहर की बीमित धनराशि 69,078 रुपये और प्रीमियम की धनराशि 1,381 रुपये (प्रति हेक्टेयर) निर्धारित है।
समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी किसान फसलों का बीमा दिनांक 31 जुलाई के पूर्व करा लें। गैर ऋणी किसान स्वैच्छिक आधार पर अपने निकटतम जनसेवा केंद्र (सीएससी), बैंक शाखा, बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसल (धान, मक्का एवं अरहर) का नियमानुसार प्रीमियम की धनराशि जमा कर बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिए किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण आदि अपने साथ रखे।
..तो प्रीमियम की धनराशि कर ली जाएगी कटौती
जिले के ऐसे किसान जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना है वे यदि अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते है तो उन्हें 24 जुलाई तक योजना के अंतर्गत प्रतिभाग नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से संबंधित बैंक शाखा को अवगत कराना होगा। ऐसा न करने पर बैंक द्वारा संबंधित किसान के फसल का बीमा करते हुए प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर दी जाएगी।