19.32 लाख के चावल का गबन, मिल मालिक पर केस

-कसा शिकंजा -खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के बदले कुटाई कर 613 क्विंटल चावल एफसीआइ में ज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 01:08 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 01:08 AM (IST)
19.32 लाख के चावल का गबन, मिल मालिक पर केस
19.32 लाख के चावल का गबन, मिल मालिक पर केस

-कसा शिकंजा :::

-खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के बदले कुटाई कर 613 क्विंटल चावल एफसीआइ में जमा नहीं किया

-पीसीएफकर्मी ने अहरौला थाने में दर्ज कराया मुकदमा

-पनकरपुर के एक राइस मिल के खिलाफ हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: धान कुटाई के बदले एफसीआइ में चावल जमा न करने पर जिले के मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पीसीएफ ने अहरौला थाना क्षेत्र के पनकरपुर स्थित राइस मिल संचालक पर 19 लाख, 32 हजार, 139 रुपये के चावल गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआइआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।

खरीफ खरीद वर्ष 2020-21 में चावल कुटाई लिए जिले के मिल संचालकों को धान दिया गया था, लेकिन, लगभग आधा दर्जन मिल संचालकों ने कुटाई के बाद एफसीआइ में चावल जमा नहीं किया। इसमें तहसील मार्टीनगंज के बरदह थाना अंतर्गत जिवली स्थित मेसर्स एमएम एग्रो इंडस्ट्रीज को सीज कर मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है। इसी क्रम में अहरौला थाना के पनकरपुर स्थित यादव राइस मिल के संचालक हरिश्चंद्र यादव ने भी धान के बदले कुटाई का 613 क्विंटल चावल जमा नहीं किया। इस तरह प्रति क्विंटल 3151.94 रुपये की दर से 19 लाख, 32 हजार, 139 रुपये के चावल गबन कर लिया। डीएम के निर्देश पर पीसीएफ के प्रतेश कुमार सिंह ने अहरौला थाने में आरोपित मिल संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि मिल संचालक के खिलाफ गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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