नामांकन स्थल से 200 मीटर परिधि में भीड़ पर रोक

--शांति व्यवस्था -उम्मीदवार चुनाव अभिकर्ता प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही अनुमति

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Mar 2021 04:58 PM (IST) Updated:Tue, 30 Mar 2021 04:58 PM (IST)
नामांकन स्थल से 200 मीटर परिधि में भीड़ पर रोक
नामांकन स्थल से 200 मीटर परिधि में भीड़ पर रोक

--शांति व्यवस्था ::::

-उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही अनुमति

-ब्लाक परिसर के पास किसी रूप में एकत्र नहीं होगी भीड़

-धारा-144 का प्रभावी ढंग से कराया जाएगा क्रियान्वयन

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद ब्लाक मुख्यालयों पर शुरू प्रधान, सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने को राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाएगा। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही जाने की अनुमति दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि ब्लाक मुख्यालयों पर नामांकन पत्रों की जांच और प्रतीक(चुनाव चिह्न) आवंटन के दिनों में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रतिबंध से कोई उम्मीदवार अपना नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाए। इसके अलावा नामांकन करने के लिए ब्लाक परिसर के पास किसी रूप में भीड़ एकत्र न हो और ना ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाए।

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