खुले माल व रेस्टोरेंट, चहल-पहल से बढ़ी रौनक
- मिली राहत - बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए डू नाट सिट की मार्किंग -अब पांच दिन स
- मिली राहत
- बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए 'डू नाट सिट' की मार्किंग
-अब पांच दिन सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बाद शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठान खोलने के समय में कुछ रियायत दी है। मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। शनिवार व रविवार कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। आदेश मिलते ही रेस्टोरेंट व माल खुल गए। इसी के साथ संबंधित प्रतिष्ठानों में चहल-पहल बढ़ गई।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के संपूर्ण क्षेत्र में (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) 21 जून की सुबह सात बजे के बाद दुकानें व बाजार अपने नियमित समय से प्रारंभ होकर रात आठ बजे तक खुलेंगे। यह अनुमति सप्ताह के पांच दिन ही होगी। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिग का अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट एवं होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट एवं इटिग प्वाइंटस के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफारेड थर्मामीटर, तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा और अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए 'डू नाट सिट की मार्किंग की जाएगी। माल को खोलने की अनुमति पूर्व से निधारित समय से प्रारंभ होकर रात आठ बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक होगी। माल की दुकानें एवं रेस्टोरेंट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे।