सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे तो ही चलेंगे कोचिग सेंटर
-कसा शिकंजा -माध्यमिक शिक्षा व अग्निशमन विभाग का संयुक्त रूप से चलेगा तीन दिवसीय सत्यापन अभिया
-कसा शिकंजा :::
-माध्यमिक शिक्षा व अग्निशमन विभाग का संयुक्त रूप से चलेगा तीन दिवसीय सत्यापन अभियान
-वीडियोग्राफी कराकर लखनऊ मुख्यालय भेजी जाएगी रिपोर्ट
-बिना पंजीकरण मिले तो संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई जागरण संवाददाता, आजमगढ़: शहर में जगह-जगह खुले कोचिग सेंटरों के संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोचिग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा के मानक भी पूरे करने होंगे। भौतिक सत्यापन में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था नहीं मिली तो संचालकों पर कार्रवाई तय है। सेंटर संचालित करने की अनुमति दिए जाने का एक प्रमुख आधार भी होगा अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपाल करना। माध्यमिक शिक्षा व दमकल विभाग संयुक्त रूप से कोचिग सेंटरों की वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय भेजेगा।
कोचिग संटरों के संचालक को पंजीकरण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कोचिग संचालकों को छात्रों की संख्या आधारित ट्रेजरी चालान, फोटोयुक्त शपथ पत्र, अग्निशमन कार्यालय से अनाप्ति प्रमाणपत्र, स्थापित फायर उपकरण के संचालन की स्थिति (बिल रसीद सहित), संचालित कोचिग संस्थान भवन का भवन स्वामी से अनुबंधपत्र, किरायानामा, भवन की नेशनल बिल्डिग सुरक्षा मानक की गुणवत्ता के लिए सक्षम अधिकारी की प्रति आदि संस्था में निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। जिससे सत्यापन के समय अभिलेखों की पुष्टि की जा सके।
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''बिना पंजीकरण कोचिग सेंटरों के संचालन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में तीन दिन स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा के मानक सहित संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संचालकों को निर्देशित किया गया है। अभिलेख नहीं दिखा पाने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डा. वीके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक।