निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी लगाम

-प्रशासन की कवायद -निर्धारित दर अधिक लिया पैसा तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई -सभी अस्पताल प

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 07:42 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 07:42 PM (IST)
निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी लगाम
निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली पर लगेगी लगाम

-प्रशासन की कवायद :::

-निर्धारित दर अधिक लिया पैसा तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई

-सभी अस्पताल प्रबंधकों को सीएमओ ने भेजी शुल्क की सूची

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों से मनमाना वसूली करने की शिकायत के बाद लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम ने सचेत किया कि यदि किसी भी निजी कोविड अस्पताल की शिकायत प्राप्त हुई तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. एके मिश्रा ने सभी निजी चिकित्सालयों को निर्धारित दर की सूची भेज दी है।

जिले में तीन निजी कोविड चिकित्सालयों को अधिगृहित किया गया है। जिनमें दो निजी चिकित्सालय एनएबीएच जो निजी चिकित्सालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करके श्रेणीवार पंजीकृत करने वाली सरकारी संस्था है, उसके अनुसार सूचीबद्ध हैं। उनमें लाइफ लाइन हास्पिटल रैदापुर और वेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर है। साथ ही रमा अस्पताल नरौली नॉन एनएबीएच चिकित्सालय के रूप में अधिग्रहित है।

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निजी चिकित्सालयों का शुल्क एनएबीएच से निर्धारित

सीएमओ ने बताया इन चिकित्सालयों का शुल्क एनएबीएच द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से आइसोलेशन वार्ड के साथ बेड और आक्सीजन प्रतिदिन 6000 रुपये है, जिसमें 2000 पीपी किट भी शामिल है। आइसीयू बेड आक्सीजन सहित, बिना वेंटिलेटर के 9000 रुपये प्रतिदिन, जिसमें 2000 पीपी किट शामिल है। इसके अलावा आइसीयू आक्सीजन वेंटिलेटर सहित 10,800 प्रतिदिन, जिसमें 2000 रुपये का पीपी किट शामिल है। इसी प्रकार नॉन एनएबीएच में चिह्नित अस्पताल रमा हास्पीटल में आइसोलेशन बेड सिफऱ् आक्सीजन सहित 4800 रुपये, जिनमें 1200 पीपी किट शामिल है और आइसीयू आक्सीजन बिना वेंटिलेटर के 7800 रुपये, जिसमें 2000 पीपी किट है और आइसीयू वेंटिलेटर सहित 9000 रुपये, जिनमें 2000 पीपी किट भी शामिल है, निर्धारित किया गया है।

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इन नंबरों पर करें शिकायत, सुनिश्चित होगी कार्रवाई

शासन के सख्त निर्देश के बावजूद यदि किसी भी मरी•ा से यदि कोई कोविड चिकित्सकीय प्रतिष्ठान गलत पैसा वसूलता है तो डीएम की निगरानी में बनाए गये कंट्रोल रूम 05462- 356039, 356040, 356041, 356044 पर तत्काल शिकायत करके अवगत कराएं, जिसे संबंधित चिकित्सालय पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

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सभी कोविड चिकित्सालय के प्रबंधकों का इस महामारी के वक्त दायित्व है कि मरीज को हर संभव मदद करते हुए उसको राहत देने का प्रयास करें। यही हमारी नैतिकता भी है और वक्त की जरूरत भी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता या फिर वसूली की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई तय है।

-राजेश कुमार, जिलाधिकारी।

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