ईट-भट्ठा संचालन को देना होगा बकाया नहीं होने का शपथ पत्र

-शासन सख्त - शासन ने पायावार निर्धारित किया शुल्क नहीं की गई है वृद्धि - विनियमन शुल्क ज

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 05:25 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 05:25 PM (IST)
ईट-भट्ठा संचालन को देना होगा बकाया नहीं होने का शपथ पत्र
ईट-भट्ठा संचालन को देना होगा बकाया नहीं होने का शपथ पत्र

-शासन सख्त :::

- शासन ने पायावार निर्धारित किया शुल्क, नहीं की गई है वृद्धि

- विनियमन शुल्क जमा नहीं किए तो बंद करा दिया जाएगा भट्ठा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिले के ईंट भट्ठा संचालकों के लिए अच्छी खबर। शासन ने सत्र 2021-22 के लिए पायावार विनियमन (रायल्टी) शुल्क का निर्धारण कर दिया है, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही उन संचालकों पर भी शिकंजा कसा गया है जिन्होंने पिछले वर्षों की रायल्टी जमा नहीं की है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भट्ठा संचालन बंद करा दिया जाएगा। संचालकों को संचालन के लिए आवेदन पत्र के साथ ईंट भट्ठे के संबंध में रायल्टी/विनियमन शुल्क बकाया न होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भट्ठे में पायों की संख्या प्रस्तुत आवेदन पत्र में घोषित पायो की संख्या अधिक पाई जाती है तो ऐसे भट्ठों के वास्तविक पायो के आधार पर नियमानुसार राजस्व की वसूली की जाएगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव डा. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि मालिक को ईंट भट्ठा संचालन के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ दो हजार रुपये आवेदन शुल्क एवं पायों की संख्या के आधार पर देय विनियमन शुल्क एवं पथाई की धनराशि अग्रिम रूप में जमा कर साक्ष्य सहित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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अब आनलाइन जमा कर सकेंगे रायल्टी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों को अब विनियमन(रायल्टी) जमा करने लिए न तो बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा और ना ही खनन विभाग जाना पड़ेगा। ईंट-भट्ठा मालिक विभागीय लेखा शीर्षक में अग्रिम रूप से आनलाइन भी जमा कर सकेंगे। आफलाइन माध्यम से सीधे बैंक में जमा करने की स्थिति में ईंट भट्ठा स्वामी पोर्टल पर चालान संख्या, दिनांक, चालान की धनराशि अपने भट्ठे के सामने अंकित करेंगे और चालान की प्रति अपलोड करेंगे, जिसे संबंधित खान अधिकारी सत्यापन कर पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे।

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