चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन से ही होगा पर्चा दाखिला

जागरण संवाददाता आजमगढ़ उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय आनंद कुमार शुक्ल

By JagranEdited By: Publish:Sun, 21 Mar 2021 05:36 PM (IST) Updated:Sun, 21 Mar 2021 05:36 PM (IST)
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन से ही होगा पर्चा दाखिला
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन से ही होगा पर्चा दाखिला

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किए जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी होने के दिन से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला मुख्यालय एवं अन्य पदों के लिए विकास खंड मुख्यालयों पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोजन के निर्देश पर चुनाव की तैयारी में प्रशासन जुट गया है।

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प्रत्येक पद के नामांकन पत्रों का मूल्य निर्धारित

त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रयुक्त होने वाले नाम निर्देशन पर बिक्री योग्य (सेलेबुल) फार्म है। प्रत्येक पद के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित है। यह बहुत ही आवश्यक है कि उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि को संबंधित लेखा शीर्षक (हेड) में जमा कराने के साथ ही उससे संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव ठीक प्रकार से किया जाए।

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यहां सुनिश्चित होगी नामांकन पत्रों की बिक्री

सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों की बिक्री बीडीओ के स्तर से संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर और सदस्य जिला पंचायत पद के नामांकन पत्रों की बिक्री अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के स्तर से जिला पंचायत कार्यालय से की जाएगी।

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नामांकन पत्रों की बिक्री को बनेंगे काउंटर

नामांकन पत्रों के बिक्री के लिए आवश्यकतानुसार काउंटर बनाए जाएंगे। प्रत्येक पद के लिए कम से कम एक काउंटर अवश्य स्थापित किया जाएगा। जिन पदों के नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए भीड़ अधिक हो, उनके लिये एक से अधिक काउंटर बनाए जा सकते हैं।

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धनराशि जमा करने के बाद दो चालान प्रति

धनराशि जमा करने के बाद दो चालान नामांकन पत्रों के बिक्री से प्राप्त धनराशि के लेखा के साथ नामांकन के लिए निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह के अंदर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को उपलब्ध कराया जाएगा।

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इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीडीओ एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

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