पुराने दर वाली खाद के बोरे को बढ़ी कीमत पर बिक्री करने पर होगी कार्रवाई

-खरीफ सीजन 2021 कीमत -फास्फेटिक उर्वरक के दरों में काफी भिन्नता पुराने बोरा पर अं

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 08:39 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 08:39 PM (IST)
पुराने दर वाली खाद के बोरे को बढ़ी कीमत पर बिक्री करने पर होगी कार्रवाई
पुराने दर वाली खाद के बोरे को बढ़ी कीमत पर बिक्री करने पर होगी कार्रवाई

-खरीफ सीजन 2021::: कीमत

-फास्फेटिक उर्वरक के दरों में काफी भिन्नता, पुराने बोरा पर अंकित है पुराना मूल्य

-आधार कार्ड व जोतबही के आधार पर पीओएस मशीन से ही बिक्री

-फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को भी उर्वरक बिक्री के निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिला कृषि अधिकारी डा. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2021 का सीजन प्रारंभ हो चुका है। किसानों को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त कराया जाएगा। फास्फेटिक उर्वरक के दरों में काफी भिन्नता है। पुराने बोरा पर पुराना दर अकित है। जबकि नए बोरों पर भविष्य में बढ़ा हुआ दर अकित हाने की संभावा है। ऐसे में बोरे पर अकित मूल्य पर ही उर्वरकों का क्रय करें। यदि किसी उर्वरक विक्रेता ने अधिक दर पर या पुराने दर वाली उर्वरकों के बोरे को नए बढ़े दर पर विक्रय करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहाकि किसान किसी भी दशा मे बोरे पर प्रिट दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक क्रय न करें। उर्वरक विक्रेता किसानों को आधार कार्ड व जोतबही के अनुसार पीओएस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करें। बोरे पर अकित प्रिट दर की रसीद भी उपलब्ध कराएं। किसान भी रसीद प्राप्त करते समय बोरे पर अंकित मूल्य एवं पीओएस मशीन से निकली रसीद पर अकित मूल्य का मिलान करने के बाद ही उर्वरक खरीदें। साथ ही फुटकर उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक खरीदने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा स्टाक व बिक्री रजिस्टर बनाकर उसमें दर्ज करेंगे। रजिस्टर में किसानों के नाम, पता, आधार नंबर, क्षेत्रफल और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करेगें। विभाग द्वारा इसका समय-समय पर औचक सत्यापन भी कराया जाएगा।

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