जिले में 15 स्थानों पर 68.07 फीसद लोगों को लगा टीका

जागरण संवाददाता आजमगढ़ जिले के 25 अस्पतालों के 28 बूथों पर गुरुवार की सुबह नौ बजे कोविड

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 10:51 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 10:51 PM (IST)
जिले में 15 स्थानों पर 68.07 फीसद लोगों को लगा टीका
जिले में 15 स्थानों पर 68.07 फीसद लोगों को लगा टीका

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जिले के 25 अस्पतालों के 28 बूथों पर गुरुवार की सुबह नौ बजे कोविड-19 रोधी टीकाकरण एक साथ शुरू हुआ। शाम पांच बजे तक लक्ष्य के सापेक्ष 68.07 फीसद लोगों को ही टीका लगाया जा सका। इस दौरान सबसे अच्छी उपलब्धि चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसिलिटी अस्पताल की रही जहां सौ फीसद लोगों को टीका लगाया गया। दूसरे नंबर पर रानी की सराय सीएचसी पर 87 व तीसरे नंबर पर अतरौलिया स्थित सीएचसी पर 80 फीसद टीकाकरण हुआ। मंडलीय जिला अस्पताल में 55 तो जिला महिला चिकित्सालय में 31 फीसद पर अभियान अटक गया।

मंडलीय जिला अस्पताल में पहला टीका अपर निदेशक मोहिबुल्लाह को लगाया गया। बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी वीके गौतम की देखरेख में टीकाकरण शुरू हुआ। यहां स्वास्थ्य कर्मियों के बाद आशा कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए।राजकीय मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी डा. दीपक पांडेय के नेतृत्व में टीकाकरण शुरू हुआ। प्रधानाचार्य डा. आरपी शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश में बना कोविशील्ड टीका पूर्णतया सुरक्षित है। इसी का नतीजा है कि पहले चरण में टीकाकरण का एक भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। अतरौलिया स्वास्थ्य केंद्र पर डा. अवधेश को पहला वैक्सीन लगाया गया। सीएमओ डा. एके मिश्रा ने बताया कि जिले में कोविशील्ड वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। वह खुद सठियांव स्थिति अस्पताल में मौजूद रहे।

उबारपुर लखमीपुर ग्राम पंचायत के तत्कालीन प्रधान को नोटिस

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार ने बताया कि विकास खंड लालगंज की ग्राम पंचायत उबारपुर लखमीपुर के तत्कालीन ग्राम प्रधान शैलचंद्र सरोज के खिलाफ वित्तीय अनियमिता की शिकायत की जांच कराई गई थी। बचाव में 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए डीपीआरओ कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश पर नोटिस जारी कर किया गया। 25 जनवरी को सुबह 11 बजे उनके समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा अन्यथा पंचायत राज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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