मिलावटखोरी में तीन कारोबारियों पर 66 हजार जुर्माना

आजमगढ़: जांच में खाद्य पदार्थों का नमूना फेल हो गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण के संबंध में न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र ¨सह ने तीन कारोबारियों पर कुल 66 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Sep 2018 08:48 PM (IST) Updated:Wed, 26 Sep 2018 08:48 PM (IST)
मिलावटखोरी में तीन कारोबारियों पर 66 हजार जुर्माना
मिलावटखोरी में तीन कारोबारियों पर 66 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जांच में खाद्य पदार्थों का नमूना फेल हो गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण के संबंध में न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र ¨सह ने तीन कारोबारियों पर कुल 66 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि को एक सप्ताह के अंदर ट्रेजरी चालान के द्वारा राजकोष में जमा करें। साथ ही आदेश की एक प्रति जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाए।

न्याय निर्णयन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26/52 के अंतर्गत यूसुफपुर खानपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र शंकर पर 17 हजार रुपये, हुसेनाबाद निजामाबाद के दर्शन पुत्र मनोज कुमार पर 24 हजार रुपये और ¨सहपुर मेंहनगर के खाद्य विक्रेता सुशील कुमार पुत्र सुभाषचंद्र पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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