320 में मात्र 100 कंबाइन हार्वेस्टर में जीपीएस सिस्टम
- बीत गए दो दिन - सुपर स्ट्रा मैनेजमेंटर सिस्टम भी न लगाने पर होगी कार्रवाई - शपथ पत्र देक
- बीत गए दो दिन :::
- सुपर स्ट्रा मैनेजमेंटर सिस्टम भी न लगाने पर होगी कार्रवाई
- शपथ पत्र देकर लेना होगा अनापत्ति पत्र नहीं तो हार्वेस्टर सील
- एनजीटी की गाइड लाइन के अनुसार होगी विधिक कार्रवाई जागरण संवाददाता, आजमगढ़: फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर शासन सख्त है। कंबाइन हार्वेस्टर में जीपीएस और सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगवाना अनिवार्य है। दोनों व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से दो दिन का समय दिया गया था लेकिन अभी तक जिले के 320 कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों में मात्र 100 से व्यवस्था सुनिश्चित कर कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। ऐसे में अब प्रशासन शेष सचालकों के खिलाफ कंबाइन हार्वेस्टर सीज करने के साथ विधिक कार्रवाई में जुट गया है।
उप कृषि निदेशक संगम सिंह ने बताया कि जिल में 320 कंबाइन हार्वेस्टर मालिक हैं। दो दिन का समय देने के बाद अभी तक 100 संचालकों ने ही एसमएस और अनुश्रवण समिति के लिए गए निर्णय के अनुसार जीपीएस सिस्टम लगवाया है। बताया कि जीपीएस लगने से उसकी डीडी कृषि कार्यालय से जानकारी की ली जा सकेगी। यह दोनों व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद संचालकों एवं मालिकों को उप निदेशक कृषि कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिले के समस्त कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को सचेत किया गया है कि अभी भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, अन्यथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।