27 साल पूर्व चोरी के मुकदमे में आरोपी को तीन साल की कैद
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : चोरी के सत्ताईस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : चोरी के सत्ताईस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने शनिवार को आरोपी चोर को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसी के साथ ही अदालत ने दोषी पर अर्थदंड के रूप में तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ¨सह ने सुनाया।
मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवांव गांव का है। वादी मुकदमा जयचंद पुत्र राम सुभग नौ फरवरी 1991 की रात को अपने घर में सो रहा था। रात लगभग बारह बजे खटर-पटर की आवाज सुनकर वादी जग गया। नींद खुलने पर उसने देखा कि गांव के ही सुभाष पुत्र बंसू व लालसा पुत्र अम्मल घर का बक्सा लेकर भाग रहे थे। इस बक्से में जेवर व कपड़े रखे हुए थे। वादी ने मुबारकपुर थाना में सुभाष व लालसा के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भेज दिया। मुकदमा दौरान आरोपी लालसा की मौत हो गई। अभियोजन अधिकारी मनीषा ने वादी जयचंद, चिज्जू, बालचंद, कांस्टेबिल रामजन्म को बतौर गवाह अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष को तीन साल की कैद व साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।