मतदाताओं को वोट देने के लिए पहचान पत्र के 17 विकल्प

जागरण संवाददाता आजमगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चु

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 04:48 PM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 04:48 PM (IST)
मतदाताओं को वोट देने के लिए पहचान पत्र के 17 विकल्प
मतदाताओं को वोट देने के लिए पहचान पत्र के 17 विकल्प

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 19 अप्रैल को मतदान के दिन मतदाताओं को पहचान पत्र के संबंध में 17 विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिसमें से कोई एक पहचान पत्र वोटर के पास होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र(पैन कार्ड), राज्य सरकार व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्टआफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख(पट्टा, रजिस्ट्री, डीड आदि), फोटोयुक्त नई किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख(भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि), फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, मनरेगा का फोटोयुक्त जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल हैं। बताया कि संबंधित दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होते हैं। वे परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए वैध माने जाएंगे। लेकिन सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

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