दहेज हत्या के दो आरोपितों की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता औरैया फफूंद थाना क्षेत्र में एक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आ

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 May 2021 04:53 PM (IST) Updated:Thu, 20 May 2021 04:53 PM (IST)
दहेज हत्या के दो आरोपितों की जमानत नामंजूर
दहेज हत्या के दो आरोपितों की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, औरैया : फफूंद थाना क्षेत्र में एक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इसके अलावा दहेज हत्या के दो मामलों में भी आरोपितों को जमानत नहीं मिली।

अभियोजन की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना फफूंद में वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 14 जून 2020 की शाम घर से कुछ दूरी पर बने घेरा में पशुओं को चारा डाल रही थी। तभी गांव के ही आरोपित धीरज शर्मा, सज्जन सिंह व अवध नरेश घेरा में घुस आए। सज्जन ने उसके सिर पर तमंचा लगाकर उसके साथ बारी-बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया। तीनों आरोपित यह कहते हुए चले गए कि यदि किसी को बताया या कानूनी कार्रवाई की तो जान से मार डालेंगे। 24 मार्च से जेल में निरुद्ध गांव तर्रई निवासी सज्जन व धीरज शर्मा की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई की गई। बचाव पक्ष ने जमीन की रंजिश की वजह से आरोपितों को झूठा फंसाने की बात कही। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर बता जमानत का विरोध किया। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इसके अलावा थाना अछल्दा क्षेत्र के एक मामले में 12 अप्रैल 2021 से जेल में निरुद्ध एक विवाहिता सुनेना की दहेज को लेकर हत्या में रिकू उर्फ धीरज निवासी आलूपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज आरोपित बनाया गया। मृतका के ननदोई रिकू ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई कर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसी तरह बेला थाना क्षेत्र में हुई एक नव विवाहिता शिवानी की दहेज को लेकर हत्या के आरोपित सास उर्मिला निवासी नूरपुर की भी जमानत निरस्त कर दी गई।

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