अब मिठाई के डिब्बे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

जागरण संवाददाता औरैया मिष्ठान विक्रेताओं को अब मिठाई के डिब्बे पर लिखनी होगी एक्सपायरी

By JagranEdited By: Publish:Tue, 29 Sep 2020 10:57 PM (IST) Updated:Tue, 29 Sep 2020 10:57 PM (IST)
अब मिठाई के डिब्बे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट
अब मिठाई के डिब्बे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

जागरण संवाददाता, औरैया: मिष्ठान विक्रेताओं को अब मिठाई के डिब्बे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई की बिक्री को लेकर नाया आदेश जारी किया है। अब व्यापारियों को मिठाई की पैकिग पर मैनुफैक्चरिग और एक्सपायरी की तारीख लिखनी होगी। मिठाई पैक है तो डिब्बे में निर्माण और खराब होने की तारीख लिखना अनिवार्य किया गया है। अगर काउंटर के अंदर खुले में मिठाई रखी है तो उसके निर्माण और खराब होने का ब्योरा रखना होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर नए नियम जारी किए हैं। एफएसएसएआइ ने सभी फूड कमिश्नरों को को पत्र लिखकर कहा है कि सार्वजनिक हित और फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि बाजारों मे या खुले में बिकने वाली मिठाई की एक्सपायरी डेट को एक अक्टूबर से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मिठाई बनाने वाले दुकानदार स्वेच्छा से उसके बनाए जाने की तारीख को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही एफएसएसएआइ ने अपनी बेवसाइट में मिठाइयों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा और उसके मानक तय किए हैं। साथ ही नागरिकों को बासी खाना या मिठाई दिए जाने या उसकी समय सीमा खत्म होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं।

महेश विश्नोई ने बताया कि मिष्ठान खरीदने वाले लोगों को पहले भी उसके बारे में जानकारी दी जाती रही है। नया आदेश जारी हुआ है उसका स्वागत है। उपभोक्ताओं के हित के लिए अच्छा फैसला है। दिनेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि डिब्बे में पैकिग में बेस्ट बिफोर की जानकारी देने की पूरी तैयारी है। मिष्ठान खरीदने वाले लोगों को खाद्य पदार्थों के लिए जागरुक किया जाएगा। एक अक्टूबर से मैनुफैक्चरिग और एक्सपायरी की तारीख लिखी जाएगी। वर्जन-

मिष्ठान बिक्री को लेकर डिब्बे में बेस्ट विफोर लिखने को एडवाइजरी की जानकारी मिली है, लेकिन विभाग के पास अभी अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है। आदेश आते ही एडवाइजरी का पालन कराया जाएगा।

स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव, अभिहित अधिकारी

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