दहेज हत्या में पति व सास को 12 वर्ष का कारावास

- थाना दिबियापुर क्षेत्र के हरचंदपुर का चार वर्ष पुराना मामला - शादी के छह माह के अंदर

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 08:36 PM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 08:36 PM (IST)
दहेज हत्या में पति व सास को 12 वर्ष का कारावास
दहेज हत्या में पति व सास को 12 वर्ष का कारावास

- थाना दिबियापुर क्षेत्र के हरचंदपुर का चार वर्ष पुराना मामला

- शादी के छह माह के अंदर फांसी से हुई मौत पर निर्णय

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर में एक नव विवाहिता की दहेज को लेकर हुई हत्या के आरोपित पति व सास को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकी अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी के अनुसार ग्राम पीपरपुर थाना फफूंद निवासी राम लखन पुत्र बाबूराम ने 14 अक्टूबर 2016 को थाना दिबियापुर में दहेज हत्या का यह मामला पंजीकृत कराया। वादी का कहना है कि उसने अपनी पुत्री राखी देवी की शादी 26 अप्रैल 2016 को हरचदपुर निवासी अनिल पुत्र राजकुमार के साथ की थी। शादी के तुरंत बाद एक मोटर साइकिल, टीवी व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर राखी को प्रताड़ित किया जाने लगा। 14 अक्टूबर 2016 को वादी को सूचना मिली तो उसने हरचंदपुर जाकर देखा तो उसकी पुत्री राखी फांसी पर लटकी मिली। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मुकदमा पति व सास के विरुद्ध लिखाया। यह मामला अपर सत्र न्यायालय में विचरित हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने शादी के छह माह बाद ही ससुराल में असमान्य मृत्यु पर कड़ी कार्रवाई करने की बहस की। बचाव पक्ष ने सभी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राज बहादुर सिंह मौर्या ने अभियुक्त पति व सास विमला देवी को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार न्यायालय ने अधिरोपित जुर्माने की आधी धनराशि 15 हजार रुपये नव विवाहिता के वादी पिता राम लखन को अदा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने को कहा।

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