आबकारी विभाग जारी करेगा होम बार लाइसेंस

जागरण संवाददाता औरैया आबकारी विभाग आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी करेगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 11:35 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 11:35 PM (IST)
आबकारी विभाग जारी करेगा होम बार लाइसेंस
आबकारी विभाग जारी करेगा होम बार लाइसेंस

जागरण संवाददाता, औरैया: आबकारी विभाग आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी करेगा। जिसके तहत लाइसेंस धारक अपने व कुछ अपनों के लिए घर पर 12 बोतल मदिरा रख सकते हैं। शराब वही होनी चाहिए जो प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित हो। नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारक पर विभाग कठोर कार्रवाई अमल में लाएगा। लाइसेंस के लिए संबंधित लोग अति सक्रिय होते हैं। लेकिन विभाग अबकी बार गंभीर है।

प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में यह प्रावधान किया है। जिस व्यक्ति को होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा वह 90 व 60 एमएल की कुल 12 बोतल रख सकता है। निजी उपयोग के लिए होम लाइसेंस लेने वालों को 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस व 51 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। जिससे कि लोग अपनों के साथ घर में ही पार्टी आदि मना सकते हैं। उनको कहीं होटल आदि में जाने की जरूरत नहीं होगी। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति पांच वर्ष का आयकर दाता हो। आयकर रिटर्न दाखिल करता हो। साथ ही तीन वर्ष में आयकर दाताओं की 20 प्रतिशत की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर विभाग कठोर कार्रवाई करते हुए प्रतिभूति राशि को जब्त कर लेगा।

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